झूठी शिकायत दे 30 लाख ऐंठे, इंस्पेक्टर को 5 साल व दो अन्य को 4 साल की कैद

भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर समेत तीन को सजा सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने इंस्पेक्टर को पांच साल और दो अन्य को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार सदर खन्ना निवासी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, फाजिल्का निवासी गुरजिंदर सिंह मान और संगरूर निवासी इंद्रजीत कौर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि उक्त दोषियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इंद्रजीत कौर से एक झूठी शिकायत बलकार सिंह के विरुद्ध करवाई थी। शिकायत में ये कहा गया कि बलकार सिंह ने विदेश भेजने के नाम पर इंद्रजीत कौर से 28 लाख रुपये लिए। छानबीन के दौरान यह पाया गया कि बलकार सिंह के विरुद्ध दोषियों ने साजिश रच कर उससे 30 लाख ठगने की कोशिश की थी और रकम ले ली गई थी। जांच के बाद पांच लोगों पर दर्ज हुआ था पर्चा शिकायतकर्ता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया था और मामले की जांच की मांग की थी। इस मामले में जांच बैठाई गई। छानबीन के बाद पुलिस ने 4 फरवरी 2018 को पुलिस थाना सिटी रायकोट में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दो आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए जिस पर उन्हें अदालत ने भगौड़ा घोषित किया था। तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों दोषियों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत को देखने के बाद दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को पांच साल और बाकी उसके दोनों साथियों को फाजिल्का निवासी गुरजिंदर सिंह मान और संगरूर निवासी इंद्रजीत कौर को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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