डीग में तीन खाद-बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित:कृषि विभाग ने अनियमितता मिलने पर की कार्रवाई

डीग जिले में कृषि विभाग ने अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को जालूकी, कामां और शीशवाड़ा क्षेत्रों में खाद-बीज प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद तीन फर्मों के रिटेल उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, डीग के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। संयुक्त निदेशक रामकुंवार जाट ने बताया कि निरीक्षण दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं पाईं, जिसके परिणामस्वरूप यह निलंबन किया गया है। मैसर्स किसान सेवा केन्द्र, भूराका (जालूकी) के निरीक्षण में पाया गया कि विक्रेता किसानों को यूरिया निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेच रहा था। इसके अलावा, किसानों को बिल जारी नहीं किए जा रहे थे और उर्वरक विक्रय की सूचना अधिसूचित अधिकारी को नहीं भेजी जा रही थी। इन अनियमितताओं के कारण फर्म का लाइसेंस (संख्या 603/Agri/2020) अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। मैसर्स भगवती खाद बीज भण्डार, कोसी चौराहा (कामां) में निरीक्षण के दौरान पॉश मशीन और स्टॉक रजिस्टर मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची भी प्रदर्शित नहीं थी और विक्रय की सूचना भी नहीं भेजी जा रही थी। इन कमियों के चलते फर्म का लाइसेंस (संख्या 197/Agri/2014) अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है। इसी तरह, मैसर्स फौजदार ट्रेडर्स, शीशवाड़ा के निरीक्षण में भी पॉश मशीन और स्टॉक रजिस्टर नदारद पाए गए। मूल्य सूची प्रदर्शित न करने और उर्वरक विक्रय की सूचना प्रेषित न करने की अनियमितता के कारण फर्म का लाइसेंस (संख्या FR/2023-24/26548) अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है।

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