शहर में बिगड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक याचिका एनजीटी में पर्यावरण प्रेमियों ने दायर की हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान डीसी, एमसी और पीपीसीबी की अगुवाई में बनी अधिकारियों की जॉइंट कमेटी ने एनजीटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सही प्रबंध होने की रिपोर्ट पेश की, जिसे पर्यावरण प्रेमियों ने चैलेंज किया था। वहीं, एनजीटी ने जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अलग से जांच करने को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और अभी हुई सुनवाई के दौरान लोकल कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट पेशकर ये बता दिया है कि जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में न्यायाधिकरण के समक्ष सही तस्वीर नहीं रखी और सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया। इसके बाद एनजीटी ने सख्त होकर डीसी लुधियाना, नगर निगम कमिश्नर और पीपीसीबी को लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब राज्य के डिप्टी एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट में किए खुलासों का जवाब देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना का हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। वहीं डीसी जितेंद्र जोरवाल का कहना है कि अभी ऑर्डर देखे नहीं हैं। ऑर्डर देखने के बाद ही कुछ कह सकूंगा। जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को पर्यावरण प्रेमियों ने किया था चैलेंज बता दें कि गांव गिल तालाब, मॉडल टाउन एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्लॉट, ग्यासपुरा ईडब्ल्यूएस फ्लैट, मेन जीटी रोड, सब्जी मंडी, 200 फुट रोड, बचन सिंह मार्ग और कई अन्य स्थानों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खराब स्थिति के संबंध में एनजीटी में पर्यावरण प्रेमियों ने याचिका दायर की थी। इसके बाद एनजीटी ने सुनवाई करते हुए सबसे पहले जांच के लिए डीसी, एमसी और पीपीसीबी को जॉइंट कमेटी बनाने के आदेश जारी किए। इन अधिकारियों की अगुवाई में बनी जॉइंट कमेटी ने पिछली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंध सही पाए जाने की रिपोर्ट दी। पर्यावरण प्रेमियों ने जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए सबूत के साथ मौके की वीडियो और तस्वीरें एनजीटी में पेश कर दी। एनजीटी ने अलग से जांच के लिए लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया और लोकल कमिश्नर ने अक्टूबर में उन्हीं लोकेशनों के अलावा अन्य लोकेशनों की जांच की तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंध खराब पाए। इसके बाद लोकल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में पेश कर दी। एनजीटी के 9 दिसंबर के जारी हुए आदेशों में साफ लिखा है कि लोकल कमिश्नर की तरफ से पेश की रिपोर्ट के बाद डीसी, एमसी और पीपीसीबी हलफनामा दायर करेंगे। याचिकाकर्ता इंजी. कपिल अरोड़ा और कुलदीप सिंह खैरा ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एनजीटी के चेयरपर्सन ने कहा कि वास्तविक तथ्य पेश करना जॉइंट कमेटी का कर्तव्य है लेकिन उन्होंने गलत तस्वीर पेश की, अतः जिम्मेदारी तय करना उचित है तथा कमेटी के सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।