डेबिट कार्ड से 2 बार कटी राशि, लौटाना तो दूर बैंक ने चूक भी नहीं मानी, देने होंगे- 16 हजार

डेबिट कार्ड से दूसरी बार कटी राशि ग्राहक को नहीं लौटाना बैंक को भारी पड़ गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 11 हजार 179 के साथ 5 हजार रु. हर्जाना भी दे। बड़गांव के गोपाल लाल सुथार ने देहलीगेट स्थित सूर्या इलेक्ट्रिक एजेंसी और फतहपुरा स्थित ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स (अभी पीएनबी शाखा) के खिलाफ 22 नवंबर, 2022 को वाद दायर किया। बताया कि उनका ओरिएंट बैंक में खाता है। इसके एटीएम कम डेबिट कार्ड के जरिए 19 अप्रैल, 2018 को सूर्या इलेक्ट्रिक से 11 हजार 179 रुपए का वायर खरीदा था। भुगतान के लिए कार्ड स्वैप किया। पहली बार में पेमेंट नहीं हुआ। दूसरी बार में हो गया। कुछ समय बाद बैंक से दो बार 11 हजार 179 रुपए कटने का मैसेज मिला। सूर्या इलेक्ट्रिक ने एक बार ही राशि जमा होना बताया। बैंक के कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत भेजी। वहां से बैंक को राशि उनके खाते में जमाकराने को कहा गया। बैंक ने इनकार कर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सुमन गौड़ पांडेय और सदस्य मनीष परमार ने बैंक को 11 हजार 179 रुपए 6% वार्षिक ब्याज के साथ और मानसिक संताप व परिवाद खर्च के 5 हजार रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए। इस अवधि में राशि नहीं चुकाने पर बीमा कंपनी 9% वार्षिक ब्याज के साथ राशि दे। इन बातों का रखें ध्यान

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *