भास्कर न्यूज | मनेंद्रगढ़ तहसीलदार से मारपीट के मामले में आरोपी व्यवसायी नितिन अग्रवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बुधवार को द्वितीय अपर व सत्र न्यायाधीश सुनीता साहू की अदालत ने मनेंद्रगढ़ में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 29 नवंबर को एनएच-43 मौहारपारा मनेंद्रगढ़ में राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था। व्यवसायी नितिन की आंखों के सामने उसकी लाखों रुपए की सीमेंट सीट को जेसीबी से तोड़ा जा रहा था, जिससे उसने अपना आपा खो दिया और कानून को अपने हाथ में ले लिया। तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बीएनएस की कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। बुधवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज होने पर अब उसे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। इधर, हाई कोर्ट में 20 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश होने जा रहा है, जिससे आरोपी को फिलहाल जेल में ही कई दिन गुजारने पड़ेंगे।