सवाई माधोपुर में जानलेवा हमले के एक मामले में ADJ कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चेतराम उर्फ धनपाल और कैलाश निवासी कारौली ताराचंद थाना बहरावण्डा कला को पांच साल के कठोर कारावास और 16 हजार 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 1 अप्रैल 2022 का है, जब खेत में चने की फसल को लेकर हुए विवाद के दौरान दंपती के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी। चार साल बाद आया कोर्ट का फैसला
अपर लोक अभियोजक हरकेश मीणा ने बताया कि घटना 1 अप्रैल 2022 की है। महिला अनिता अपने पति हरिओम के साथ खेत में चने की फसल काटने गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि ससुर कैलाश और देवर चेतराम उर्फ धनपाल खेत में रखी चने की फसल को ट्रॉली में भर रहे थे। मना करने पर लाठी-डंडों से हमला
अनिता और उसके पति ने फसल ट्रॉली में भरने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि देवर चेतराम ने महिला के पति के साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। महिला बीच-बचाव करने लगी तो ससुर कैलाश और देवर ने उसके साथ भी मारपीट की। इस घटना में पति-पत्नी दोनों घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया
घटना के बाद घायल दंपती को 108 एम्बुलेंस से खण्डार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद कोर्ट में पेश हुई चार्जशीट
पुलिस ने जांच पूरी कर विभिन्न धाराओं में चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट खण्डार में पेश की। बाद में यह मामला सुनवाई के लिए सैशन न्यायालय भेजा गया और फिर अपर सैशन न्यायालय में ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना
अपर सैशन न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चेतराम उर्फ धनपाल और कैलाश को गंभीर मारपीट का दोषी माना। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास और 16 हजार 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।


