दिव्यांग युवती से रेप के दोषी को 20 साल कैद:पोक्सो कोर्ट ने 71 हजार का लगाया जुर्माना, जबरन बाइक पर ले गया था

सिरोही के पॉक्सो कोर्ट ने मूक-बधिर युवती से रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 71 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 13 जून 2022 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मूक-बधिर बेटी शाम 3:30 बजे एक मंदिर के पास बारात देखने गई थी। वहां दोषी और उसका एक साथी पीड़िता को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। एक युवक ने विरोध किया, लेकिन आरोपी पीड़िता को लेकर फरार हो गए। आरोपी पीड़िता को जंगल की तरफ बने एक कमरे में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। जब लोगों को घटना की जानकारी मिली, तब पीड़िता को घर लाया गया। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही 40 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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