पोक्सो कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई है। मैनाना निवासी आदित्य उर्फ टोनी को 20 साल कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माना तथा श्यामपुरा निवासी आरोपी रवि शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास के 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वरिष्ठ लोक अभियोजक सुरेंद्रसिंह भामू ने बताया कि जुर्माना नहीं चुकाने पर आदित्य को 7 माह व रवि शर्मा को 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


