देश छोड़ने पर रोक, पासपोर्ट जब्त, हाजिरी में आना होगा:धर्मांतरण व मानव तस्करी मामले में 2 नन को एनआईए कोर्ट से जमानत

धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गईं केरल की दो ननों व एक अन्य को बिलासपुर की एनआईए स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार को प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज सिराजुद्दीन कुरैशी की कोर्ट ने तीनों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने जमानत शर्तों में कहा है कि आरोपी देश नहीं छोड़ सकते, उनका पासपोर्ट जमा रहेगा और जब भी पुलिस या जांच एजेंसी बुलाए, तो उन्हें हाजिरी देनी होगी। गौरतलब है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में बजरंग दल की शिकायत पर आरपीएफ ने नन प्रीति मेरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, पास्टर सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तीनों नारायणपुर की लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण के लिए ले जा रहे थे। वहीं, रिहाई के बाद दोनों ननों को लेने भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर स्वयं जेल पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर दुर्ग स्थित ज्योति चर्च ले गए। मामले में पहले दुर्ग के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमृतो दास ने बिलासपुर की एनआईए स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। धर्मांतरण रोकने अंतिम लड़ाई : सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धर्मांतरण, छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है। इसे रोकने के लिए अंतिम लड़ाई जारी है। धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने बताया कि प्रदेश के अटल जयंती महोत्सव के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया हूं। इसके लिए उन्होंने सहमति भी दे दी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार करिए बहुत जल्द होगा। कांग्रेस विधायक बोले- ठोस सबूत नहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। ये गिरफ्तारी जबरदस्ती की गई थी। अब हम अगला कदम एफआईआर को रद्द करवाने के लिए उठाएंगे। जिन्होंने अंदर भेजा, वही अब बाहर लाने आ रहे हैं। भाजपा का यह सिर्फ दिखावा है।
– रोजी एम जॉन, कांग्रेस विधायक, केरल

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