छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर की गई है। तीनों अपराधी धमतरी शहर के अलग-अलग वार्डों के निवासी हैं। उन्हें एक वर्ष तक जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2024-25 में अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक इस साल 18 बदमाशों को जिला बदर किया जा चुका है। यह कदम अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कोर्ट की अनुमति के बगैर जिले में एंट्री पर रोक कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अविनाश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर तीन बदमाशों को 2025 के पहले दिन जिला बदर किया। साथ ही, इन तीनों अपराधियों को जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने और अगले एक साल तक बिना कोर्ट की अनुमति के जिले में एंट्री नहीं करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत, इन तीनों अपराधियों को धमतरी और आसपास के जिलों जैसे रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, और कोंडागांव की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। धमतरी के हैं तीनों आदतन अपराधी जिला बदर किए गए अपराधियों में भावेश मंडावी (27), बनिया पारा वार्ड, हिमांचल गौतम उर्फ चिंटू (19), मोटर स्टैंड वार्ड, धमतरी, साहिल गौली उर्फ मुंडुल (19), रिसाई पारा, पूर्व थाना-सिटी कोतवाली धमतरी शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में यह कार्रवाई तेज की गई है। इस दौरान अब तक 18 बदमाशों को जिला बदर किया जा चुका है। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।


