स्वच्छ सर्वेक्षण मेरा शहर मेरी पहचान-2024 के तहत सागर में बुधवार को निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने धर्माश्री तिराहा से सागर सरोज के पास धर्माश्री पुल और शीतलामाता मंदिर के पास निर्माण, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धर्माश्री शराब दुकान के आसपास प्लॉट पर पानी पाउच, डिस्पोजल आदि कचरा पड़ा मिला। जिस पर निगम आयुक्त ने शराब दुकान पर पहुंचकर शराब विक्रेता, नमकीन पानी पाउच विक्रेता और उक्त प्लॉट के भूमि स्वामी तीन पर 10-10 हजार कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना किया है। उन्होंने कहा कि शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के प्रत्येक स्थान पर बने ब्लैक स्पॉट को चिंहित किया जा रहा है। खाली प्लाट पर कचरा नहीं फैलाने की अपील की जा रही है। इसी के चलते धर्माश्री शराब दुकान पर नमकीन पानी पाउच और डिस्पोजल विक्रेता से पानी पाउच और डिस्पोजल ग्लास जब्त कराए गए हैं। साथ ही उक्त प्लॉट को कचरा मुक्त करने के निर्देश दिए है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर है प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नागरिक अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग बिल्कुल भी न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पदार्थ है, जिसे एक बार उपयोग कर फेंक दिया जाता है और रिसाईकिल कर दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थ उड़कर जलस्रोतों में पहुंचकर जलस्रोतों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मंदिरों के आसपास पत्ते से बने दोने उपलब्ध कराने के लिए दोना पत्तल बनाने व बेचने वालों के साथ मीटिंग करें। उन्हें बड़े स्तर पर पत्ते से बने दोना आदि की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करें।


