धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कोरबा| आम निर्वाचन के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 163 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके और मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो, वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 20 जनवरी से जिले में धारा 163 लागू होने की जानकारी दी है। आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

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