धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और नीट-2026 सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जिले में परीक्षाओं के सुचारु आयोजन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिले के सभी नगरों, कस्बों और ग्रामों में किसी भी प्रकार के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उत्पन्न शोर परीक्षार्थियों के अध्ययन और उनके परीक्षा प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए, विद्यार्थियों के हित और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध आवश्यक माना गया है। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र, उपकरण और वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता के विरुद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि विद्यार्थी निर्बाध वातावरण में अपनी परीक्षाएं दे सकें।


