धौलपुर में खाद्य सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना है। इसी कड़ी में अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित एक शिविर में 29 खाद्य रजिस्ट्रेशन और 2 खाद्य लाइसेंस जारी किए गए। सीएमएचओ डॉ. धर्मसिंह मीणा ने बताया कि जिले में 14 फरवरी तक खाद्य व्यापारियों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का लक्ष्य अधिक से अधिक व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में सहायता करना है। मीणा ने बताया कि इन शिविरों में खाद्य सामग्री विक्रेता, किराना एवं परचून व्यापारी, दूध विक्रेता, डेयरी चिलर संचालक, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक, चाट-ठेला एवं मिठाई विक्रेता, कैटरिंग सर्विसेज, तेल मिल संचालक, फल-सब्जी विक्रेता तथा अनाज के थोक एवं खुदरा व्यापारी लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों के व्यापार में संलग्न सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
परमार ने जिले के समस्त खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे समय रहते इन शिविरों में पहुंचकर अपने लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं। इससे सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रशासन को सहयोग मिलेगा।


