नशीले पदार्थ के साथ पकड़े दोषियों को 10-10 साल कैद:कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट का अलग-अलग मामले में फैसला, ट्रक में लाए थे अफीम-चूरापोस्त

कुरुक्षेत्र की जिला कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के 2 अलग-अलग मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 3 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी जगजीत सिंह निवासी सैनी माजरा जिला मोहाली (पंजाब) पर 1.10 लाख रुपए और दूसरे मामले के दोषी संदीप कुमार निवासी हंडेसरा जिला मोहाली व अमनदीप सिंह निवासी अम्बाला पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की टीम 14 जनवरी 2023 को जीटी रोड पर उमरी चौक के पास मौजूद थी। टीम ने गुप्त सूचना पर जगजीत सिंह व बलकार सिंह फ्लाईओवर पिपली चौक से ट्रक सहित काबू किया था। उनके से 54 किलो चूरापोस्त और एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। 3 साल बाद फैसला आया इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी जगजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास व 1.10 लाख रुपए जुर्माने सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी से मिला था चूरापोस्त दूसरे मामले में ANC की टीम ने 25 फरवरी 2019 को संदीप कुमार व अमनदीप सिंह को फ्लाईओवर बाईपास कुरुक्षेत्र रोड पिहोवा से ट्रक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 102 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। 10-10 साल सजा सुनाई इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी संदीप व अमनदीप को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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