बूंदी में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को डरा-धमकाकर भगा ले जाने के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने यह फैसला सुनाया। जिसमें दोषी अविनाश उर्फ मोनू को 3 साल की सजा सुनाई है।
दोषी अविनाश कोटा ग्रामीण के बुढ़ादीत थाना क्षेत्र के खेड़ली निवासी है। कोर्टने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि यह मामला गत 23 मई को पीड़िता की मां द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट से संबंधित है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 18 मई को उसकी बेटी घर पर सो रही थी, लेकिन जब वह दुकान से घर लौटी तो बेटी वहां नहीं मिली।
आसपास तलाश करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से इस प्रकरण में 14 गवाह और 38 दस्तावेज पेश किए गए थे।


