झुंझुनूं में नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, मामला तब सामने आया था, जब पीड़िता छह महीने की गर्भवती हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, जिसका डीएनए आरोपी के डीएनए से मैच हो गया। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को महत्वपूर्ण सबूत मानते हुए आरोपी को फैसला सुनाया। 4 पॉइंट्स में समझिए पूरा मामला
1. मंदिर में सेवा करता था आरोपी 2. धमकी से पीड़िता डरी, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा 3. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया 4. पीड़िता के बच्चे से DNA मैच हुआ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज इसरार खोखर ने आरोपी फूलचंद जोगी को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा और 71 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया।


