जिले के बीदासर थाना में वर्ष 2024 में दर्ज कुकर्म के एक गंभीर मामले में चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़के का गाड़ी में डालकर अपहरण किया था। इसके बाद उसे शराब पिलाई और फिर खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर बीदासर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बीदासर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए और 28 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।


