नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कारावास:पॉक्सो कोर्ट ने 7 हजार लगाया जुर्माना, भाई को दी थी जान से मारने की धमकी

झालावाड़ में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष जज ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि यह घटना 3 अगस्त 2025 को हुई थी। पीड़िता अपने परिवार और गांव वालों के साथ महादेव मंदिर के लिए कावड़ यात्रा पर गई थी। शाम करीब 4:30 बजे, जब पीड़िता थाना रायपुर के पास बरसाती नाले में शौच के लिए गई, तभी आरोपी वहां आया। आरोपी ने पीड़िता को पीछे से पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। पीड़िता के जोर से चिल्लाने पर उसके भाई और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे और उसके भाई को जान से मार देगा, और फिर वह मौके से भाग गया। पीड़िता ने अपने पिता के साथ रायपुर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद कोर्ट में प्रकरण का चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए मामले में 8 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 7 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

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