दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल और जुर्माने से दंडित किया है। घटनाक्रम 16 दिसंबर 2023 का है, पीडिता के पिता ने पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी कि उसकी 13 साल की बेटी स्कूल गई थी। दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने पर एक युवक उसे जबरन पकड़कर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष 18 गवाह व 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर पॉक्टो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा ने आरोपी सुभाष उर्फ सुरेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2 लाख 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।


