नाबालिग से दुष्कर्म में 7 साल की कैद:अलीगढ़ में किशोरी को बहलाकर ले गया था दोषी, पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा

अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था, इसके बाद उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म कराया था। किशोरी के गायब होने के बाद उसके पिता की ओर से अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था, जिसके बाद पता चला था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने जांच में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई थी। स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट-3 ने यह सजा सुनाई है। दो साल बाद पीड़ितों को मिला न्याय रोरावर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने 28 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि महफूजनगर निवासी सोहेल पुत्र पप्पू ड्राइवर उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी और किशोरी की खोजबीन चालू कर दी थी। पीड़ित पिता ने बताया था कि उसकी बेटी नाबालिग है और आरोपी ने उसे गुमराह किया है। पुलिस ने लगातार दबिश देकर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था और किशोरी को बरामद किया था। मेडिकल जांच में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया था और चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 21 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया कोर्ट ने दोषी को 7 साल के कठोर करावास की सजा सुनाने के साथ ही उसके ऊपर 21 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड की राशि का एक हिस्सा पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। वहीं दो साल बाद न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है। उनका कहना था कि दोषी की वजह से उनके परिवार ने काफी दर्द झेला है। अब उन्हें इंसाफ मिला है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *