कोटा में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 40 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सरकारी वकील वंदना नागर ने बताया कि मामला करीब 2 साल पुराना है। 22 साल का आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था और रेप किया था। ये था मामला 27 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 12 साल 4 महीने की बेटी 24 दिसंबर की रात 2 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। उन्होंने देखा तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कमरे में जाकर देखा तो बेटी नहीं थी। पिता ने एक युवक पर बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। युवक और उसके पिता को आरोपी बनाया गया। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पिता को बरी किया। आरोपी युवक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


