नाबालिग से रेप के आरोपी को 30 वर्ष की सजा:पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2021 में हुई थी घटना

कन्नौज में 3 वर्ष की बच्ची से रेप करने वाले को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुना दी। इस मामले में कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अकेले में बच्ची को पाकर किया रेप हरदोई जिले के एक गांव निवासी महिला अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित मायके हुई थी। यहां सरायमीरा का रहने वाला सुनील 19 मार्च 2021 को उसके गांव में चारपाई बनाने के लिए पहुंचा। दोपहर 2 बजे दूसरे मकान में पड़ी चारपाई को वह बनाने लगा। पास में ही महिला की 3 वर्षीय बेटी खेल रही थी। अकेले में सुनील ने बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ रेप करने लगा। पाक्सो एक्ट में केस दर्ज पड़ोस के कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने महिला को सूचना दी। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। महिला ने युवक के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी। जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनील के खिलाफ पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। 30 वर्ष का कारावास विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनील को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 30,500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि उसे सजावधि के दौरान अदा करनी होगी। ऐसा न करने पर अभियुक्त को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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