पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था। विशेष लोक अभियोजक अरविन्द त्यागी ने बताया कि 7 मार्च 2022 को पीड़ित ने अपनी बड़ी बहिन के साथ उपस्थित थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि 4 मार्च 2022 को रावतभाटा उसके काका की लड़की के पति का ओसर होने से रावतभाटा गई थी। उसके घर पर उसकी तीनों पुत्रियां थी। वह रावतभाटा से वापस अपने घर पर आई तो उसकी बड़ी बेटी ने बताया कि पीड़िता घर पर नहीं है। एक दिन पहले शौच करने की कहकर गई थी, जो वापस नहीं आई। उसकी बेटी पीड़िता बिना बताए कहीं चली गई। काफी तलाश करने के बावजूद पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने पीड़िता को डिटेन कर उसके बयान दर्ज किए, जिसमें उसने बताया कि आरोपी युवक उसे भगाकर ले गया और उसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 बारां की विशेष जज सोनिया बेनिवाल ने मामले में फैसला देते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध घोषित करते हुए 20 साल का कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।