डीग जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से रेप के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कामां क्षेत्र के टायरा निवासी मोहम्मद कैफ पुत्र फारूक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और कुल 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 3 साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया। इस प्रकार कुल 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 30 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। लोक अभियोजक राकेश खंडेलवाल के अनुसार, पीड़िता की मां ने कामां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के समय पीड़िता का पिता घर से बाहर गया हुआ था। यह घटना 22 दिसंबर 2024 की रात करीब 9 बजे की है।


