अलवर में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 3 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसला सुनाते हुए कहा- आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया। उसके साथ बार-बार रेप किया। यह कृत्य न केवल पीड़िता के शारीरिक शोषण का मामला है, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी प्रकार की नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है। सरकारी वकील ने बताया कि मामला 17 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया। इसके बाद किसी अन्य युवती से सगाई कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।


