झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख 30 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में मौजूद 24 गवाहों और 51 दस्तावेजों के आधार पर दोनों को दोषी माना। विशिष्ट लोक वकील सुरेन्द्र सिंह भांबू ने राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की। ब्लैकमेल भी किया था पीड़िता ने बताया था कि स्कूल का युवक उसे ब्लैकमेल करता था। फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के नाम पैसे भी मांगता था। इस पर दोषियों को 2 हजार रुपए भी दे दिए थे। इसके बाद दोनों ने उसके साथ गैंग रेप किया।


