लोकसेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर नायब तहसीलदार पर 1750 रुपए का पेनल्टी लगाया गया है। यह जुर्माना कलेक्टर अंकित अस्थाना की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया है। नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार के खिलाफ एक आवेदनकर्ता ने निर्धारित समय-सीमा में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार के वेतन से 1750 रूपए की राशि काटकर कर आवेदनकर्ता को दी जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कलेक्टर- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कलेक्टर अंकित अस्थाना ने स्पष्ट किया कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नागरिक सेवाओं के समयबद्ध निपटान के निर्देश दिए, ताकि जनता को अपने अधिकार सुनिश्चित रूप से मिल सकें।


