निकाय और पंचायत चुनाव के चलते जिले में लाइसेंसियों को हथियार थानों में जमा कराएं

भास्कर न्यूज | कांकेर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत व त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा की जा चुकी है। आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों व शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लायसेंसियों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा करवाने का आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त लाइसेंसी अपने शस्त्र कांकेर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा करा सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। आदेश जिले में निवासरत एवं बाहर जिले से आये समस्त लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी अधिसूचना अवधि समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गॉर्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गॉर्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गॉर्ड मुक्त रहेंगे लेकिन वे अपने अस्त्र शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। लाइसेंसी हथियार धारक किसी प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र.शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकेंगे। उक्त आदेश शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक हो।

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