निकाय चुनाव अप्रैल के बाद ही होंगे:196 नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप 24 मार्च को, 22 अप्रैल को फाइनल

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। इससे नगरीय निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में चुनाव कराए जा सकेंगे। आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक फिलहाल 39 जिलों की 196 नगरीय निकायों में ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। क्योंकि आयोग ने इन्हीं निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। शुक्रवार को जारी शेड्यूल के मुताबिक इन निकायों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप 24 मार्च को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 28 दिन तक इन पर आ​पत्तियां लेकर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस शेड्यूल के अनुसार अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला
आयोग से जारी आदेशों में हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है। इसमें बताया कि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक निकायों के चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं आदेशों की पालना में आयोग ने अब निकाय चुनावों की तैयारियां भी शुरू करवा दी हैं। इन नगर निगम और परिषद में होंगे चुनाव
नगर निगम अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में चुनाव होंगे। वहीं नगर परिषद में सलूंबर, निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, तिजारा, खैरथल, बहरोड़, झुंझुनूं, फतेहपुर, सीकर, दौसा, शाहपुरा (जयपुर), सवाई माधोपुर, हिंडौनसिटी, धौलपुर, सुजानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डीडवाना, मकराना, ब्यावर, टोंक, नागौर और किशनगढ़ (अजमेर) में चुनाव कराए जाने हैं।
ये खबरें भी पढ़ें- राजस्थान में बैलेट से होंगे पंच-सरपंच चुनाव:केवल जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर के चुनाव ईवीएम से होंगे; मध्यप्रदेश से आएंगी मशीनें राजस्थान में इस बार पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट ( मतपत्र) से होंगे। केवल जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ही EVM से करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भेजी गाइडलाइन में पंच, सरपंच के चुनाव बैलेट से करवाने की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। (पूरी खबर पढ़ें) राजस्थान- हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा:पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, 3 साल तक के लिए लगेगी रोक, जानें- क्या है कारण पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्योरा नहीं देने वाले पंच-सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। (पूरी खबर पढ़ें) निर्वाचन आयोग की घोषणा से राजस्थान सरकार बैकफुट पर:वन स्टेट-वन इलेक्शन का फॉर्मूला फेल, निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, जानें- कब होंगे प्रदेश के शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह इसकी घोषणा कर सकता है। इधर, इस फैसले के बाद सरकार की ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की घोषणा को झटका लगा है और अब यह पूरी नहीं होगी। (पढ़ें पूरी खबर)

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