निगम चुनाव में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा घेरा रहेगा मजबूत:हर बूथ पर तैनात किए जाएंगे पर्याप्त सुरक्षाकर्मी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

नगर निगम चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात करने काे कहा हैं। इससे पहले अदालत ने सारी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे। अदालत का साफ कहना है कि चुनाव निष्पक्ष रूप में होने चाहिए। याचिका में दी गई थी यह दलील अदालत में दायर याचिका में कहा गया था पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा और मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएं हुईं, वैसी इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता बिना किसी भय के पूरी सुरक्षा के साथ मतदान कर सकें । सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। पांच नगर निगमों के लिए होंगे चुनाव पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला में निगम चुनाव हो रहे हैं। इस बार वोट ईवीएम से पडे़ंगे। 5 शहरों में 37 लाख 32 हजार वोटर हैं। इनमें 19.50 लाख मेल, और 17 लाख फीमेल वोटर्स हैं। पोलिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। पहले वोटिंग 8 से 4 बजे तक होती थी, लेकिन इस बार 1 घंटा अधिक रखा गया है। चुनाव के बाद नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं, म्यूनिसिपल काउंसिलों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। सिंगल पोलिंग स्टेशन पर 3 पर्सन होंगे। अगर 2 पोलिंग स्टेशन हैं तो 2 अधिकारी वहां तैनात किए जाएंगे। आयुक्त ने बताया है कि चुनावों के दौरान आर्म्स एंड एम्युनेशन के लिए हिदायत कर दी गई है कि अब से लेकर चुनाव प्रोसेस होने तक आर्म्स लेकर चलना मना होगा। ये आदेश भेज दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरे चुनाव में 22 आब्जर्वर तैनात किए गए है।

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