विपिन कुमार सिंह | चतरा चतरा का श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक दिवस पर नव संकल्प के साथ कार्य शुरू किया है। श्रम अधीक्षक अरविंद कुमार ने इसके लिए जिले में श्रम अधिनियम 1948 को कड़ाई से लागू कराने की पहल शुरू किया है। श्रम अधीक्षक के द्वारा जिले के सभी नियोक्ताओं के लिए एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें यह साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नही करेंगे। यदि नियोक्ता अपने श्रमिकों को सरकार के द्वारा निर्धारित दर से कम का मजदूरी भुगतान करते पाए जाते हैं तो उनके व उनके संस्थान के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियोक्ताओं को हर हाल में श्रम अधिनियम के न्यूनतम मजदूरी भुगतान के नियम का पालन करना पड़ेगा। अलग अलग श्रमिकों के लिए अलग अलग दर निर्धारित श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार ने एक नवंबर 2024 को श्रमिकों के लिए परिवर्तित दरें निर्धारित किया है। इसमें मंहगाई सहित दैनिक एवं मासिक मजदूरी की दरें निर्धारित की गई है। इसके तहत चतरा जिले के श्रमिकों के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग दर निर्धारित किया गया है। अकुशल श्रमिकों के लिए 464 रुपए दैनिक व 12076 रुपए मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 487 रुपए दैनिक व 12672 रुपए मासिक, कुशल व लिपिकीय श्रमिकों के लिए 643 रुपए दैनिक व 16706 रुपए मासिक तथा अतिकुशल श्रमिकों के लिए 741 रुपए दैनिक तथा 19278 रुपए मासिक मजदूरी निर्धारित है। टीम ने किया कई संस्थानों का निरीक्षण : श्रम विभाग की एक टीम श्रम अधीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में शहर के कई संस्थानों का निरीक्षण कर श्रम अधिनियमों का जायजा लिया। टीम ने अमर आंनद हिरो बाइक शोरूम, अर्णव बजाज बाइक शोरूम, होटल पूजा, होटल द बेस्ट, टीवीएस शोरूम, आदित्य विजन आदि संस्थानों का निरीक्षण कर नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को श्रम अधिनियम के तहत मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।