त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। सोमवार को जारी हुए इस आदेश में आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश हैं। सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है । इस आदेश में पहले से तय त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्रवाई की समय सारणी को स्थगित किया गया है। इसके पीछे कोई वजह साफ न बताते हुए आदेश में लिखा गया कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि- ये लो , अब विष्णु के कुशासन में धान खरीदी में बड़ी विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी भगवान के भरोसे, पहले तो नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने बढ़ाये, और अब पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय सारिणी को स्थगित कर दिया । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार चुनाव कराने से डर रही है। पहले ये तय था
पंच एवं सरपंच पदों के वर्गवार और महिलाओं के प्रवर्गवार आबंटन, आरक्षण कार्यवाही होनी थी। इसके लिए 17 और 19 दिसंबर की तारीख तय थी। महासमुंद समेत कई जिलों के कलेक्टर्स ने अलग-अलग इलाकों के हिसाब से शैड्यूल भी जारी कर दिया था। मगर अब इसे रोक दिया गया है।
इसके पीछे वजह की चर्चा
दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। हालांकि अलग-अलग चरणों में होंगे। अब पहले नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा इसे बाद पंचायतांे की प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा का सत्र भी जारी है जो 20 दिसंबर को खत्म होगा। विभागीय सूत्रों की माने तो 21 से 23 तारीख के आसपास शहरी इलाकों के नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।