पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की ब्रिकी और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने यह फैसला लिया है। इस संबंधी सेहत विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा संस्थान, आदि इस प्रोडक्ट की खरीद, बिक्री या इसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि राज्य में इसका कोई स्टॉक पाया गया तो इसकी जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजने को कहा गया है। तमिलनाडु में बनी इस सिरप को डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट के चलते बैन किया गया है। सरकारी ऑर्डर में ये बातें लिखीं… ऑर्डर की कॉपी… जांच रिपोर्ट के बाद तमिलनाडु सरकार का एक्शन