पंजाब राज्य महिला आयोग आज लगाएगा लोक अदालत, 46 मामलों की होगी सुनवाई

भास्कर न्यूज |लुधियाना पंजाब राज्य महिला आयोग की ओर से बुधवार 18 फरवरी को लुधियाना में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे शुरू होगी। आयोग की चेयरमैन राज लाली गिल स्वयं उपस्थित रहकर मामलों की सुनवाई करेंगी और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी। जिला प्रोग्राम अधिकारी गुरमीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी जटिल समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित इस विशेष लोक अदालत में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और अन्य संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मंच महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधे आयोग और पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगा। संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे ताकि मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जा सके। आयोग की चेयरमैन ने कहा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे “खुला दरबार” के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में लंबित करीब 46 शिकायतों को इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। संबंधित पक्षों को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान हो सके। महिला आयोग की इस पहल से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने अधिक से अधिक महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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