कोर्ट ने कहा- जांचें कि नक्शा पास है या नहीं, मापी भी कराएं पड़ोसी के घर को अवैध बताकर उसे तुड़वाने का आग्रह करना हिंदपीढ़ी के सचिन टोप्पो को महंगा पड़ा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर की ही जांच कराने का निर्देश दे दिया। इस याचिका पर शनिवार को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि घर किसी भी व्यक्ति की जरूरत और सपना होता है। लोग कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे जमा करते हैं। फिर छोटा सा घर बनाते हैं। ऐसे में किसी का उनके घर को तुड़वाने का आग्रह करने के पीछे का कारण जानना जरूरी है। आखिर कोई क्यों किसी का घर तुड़वाने का आग्रह कर रहा है। कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि पहले शिकायतकर्ता के घर की ही जांच करें। देखें कि उनका घर सही तरीके से बना है या नहीं। उनके घर का नक्शा पास है या नहीं। शिकायतकर्ता के घर की मापी भी कराएं। फिर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब छह अगस्त को होगी। गौरतलब है कि सचिन टोप्पो के घर के बगल में एक घर का निर्माण हो रहा है। इसके खिलाफ टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा है कि पड़ोसी अवैध तरीके से घर का निर्माण कर रहा है। इस निर्माण पर रोक लगाई जाए और इसे तोड़ा जाए। नगर निगम में अवैध निर्माण का केस भी दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि अवैध तरीके से घर बनाने वालों में कानून का डर हो। लेकिन शिकायतकर्ता की यह दलील ही उल्टी पड़ गई।