पति ने कराया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा:मौत के बाद बैंक ने देने मना किया, अदालत ने पत्नी को दिलाए दो लाख रुपए

बालाघाट। 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में किया गया। जहां तीन मामले में उपभोक्ताओं को 2 लाख 32 हजार 300 रुपए की राशि दिलाई। दरअसल, लामता क्षेत्र के नेवरगांव चरेगांव निवासी प्रभा पटले ने, पति की आकस्मिक मौत पर बैंक के माध्यम से होने वाले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि नहीं मिलने पर एसबीआई लामता और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाते हुए उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में मामला दायर किया था। जिसमें आयोग अध्यक्ष श्यामचरण उपाध्याय, वरिष्ठ न्यायिक सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका महिला प्रभा पटले को बीमा के तहत मिलने वाली 02 लाख रूपए की राशि दिलाई। इसी तरह अन्य दो मामले में उपभोक्ताओं को आयोग ने फायदा दिलाया। जिन आवेदकों को लोक अदालत के दौरान राशि के चेक प्रदान किए गए। इस दौरान आयोग की पूर्व सदस्या मीना सक्सेना, आशा महेश बेदी, अधिवक्ता सिराज कुरैशी, महेन्द्र पटले, संतोष मेश्राम, आयोग रीडर प्रकाश कावरे, प्रज्ञा मेश्राम, राजेश मर्सकोले, धनीराम सपाटे उपस्थित थे। वरिष्ठ न्यायिक सदस्य, डॉ. महेश कुमार चांडक ने बताया कि तीन प्रकरणो के लोक अदालत के माध्यम से किए गए निराकरण में आवेदको को राशि दिलाई गई। आयोग में प्रकरणों का निराकरण होने से उपभोक्ताओं के हितो के संरक्षण में फायदा मिल रहा है।

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