भास्कर न्यूज | महासमुंद नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ 2, के समक्ष भरण-पोषण मामला महासमुंद कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। ग्राम बेलटुकरी निवासी शांति बाई (परिवर्तित नाम) विरूद्व खैरझिटी के शोभाराम पर दर्ज प्रकरण है। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की राशि दिलाए जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था। पति पत्नी में अनबन होने पर शाति बाई फरवरी 2024 में अपने मायके में रहने लगी थी। समझाईश पर दोनों दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत हुए। महासमुंद मछली बाजार दलदली रोड निवासी आवेदिका रेवती बाई (परिवर्ति नाम) अपने पति तुमगंाव के सुरेश बंजारे से अलग रह रही थी। समझाईश देने पर दोनों दंपत्ति एक साथ रहने राजी हुए।