पत्नी की हत्या के दोष में पति को उम्र कैद की सजा

लुधियाना| एडिशनल सेशन जज अमनदीप कौर की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोष में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि नेपाल निवासी सूरज बहादुर के खिलाफ अपनी पत्नी बिस्नू क्षेत्री की हत्या का केस दर्ज किया गया था। यह मामला मृतका के भाई कृष्ण बहादुर की ओर से 15 जनवरी 2022 को पुलिस थाना फोकल पॉइंट में दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी बहन और जीजा के साथ फोकल पॉइंट स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी बहन और जीजा फैक्ट्री के क्वार्टर में रहते थे। वारदात वाले दिन जब शाम को वह अपनी बहन से मिलने उसके क्वार्टर में गया तो उसने देखा कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है और उसका जीजा सूरज बहादुर पास ही बैठा था। उसके जीजा सूरज बहादुर ने उसे बताया कि किसी बात को लेकर उसका पत्नी से झगड़ा हो गया जिसके चलते उसने उसका गला दबा दिया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत में पेश किया। एडिशनल सेशन जज अमनदीप कौर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत को देखने के बाद दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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