झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को परिवहन विभाग के लिपिकों को प्रोन्नति नहीं देने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से आदेश के अनुपालन करन से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। मालूम हो कि परिवहन विभाग के लिपिक त्रिलोकी प्रसाद मिश्रा सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने विभाग को छह माह में इनकी प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन अबतक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2002 में परिवहन विभाग के लिपिक पद पर हुई थी। लेकिन करीब 24 साल बाद भी उन्हें एक भी प्रोन्नति नहीं दी गई। जबकि उनकी ओर से परिवहन आयुक्त सहित विभाग को कई बार आवेदन दिया गया।