जांजगीर| जिले के सभी स्कूल और कॉलेज में परीक्षाओं के सुचारू संचालन और छात्रों की तैयारी में व्यवधान रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, बिना लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। विशेष परिस्थितियों और शासकीय कार्यों के लिए अनुमति केवल अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। हालांकि, यह अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


