पाली में एक नाबालिग का किडनैप कर उसके साथ रेप करने के मामले में पाली के पोस्को कोर्ट संख्या 1 के जज निहाल चंद ने 6 दिसम्बर को फैसला सुनाया। इसमें 21 साल के आरोपी धर्मेद्र उर्फ धर्मेश को नाबालिग के अपहरण और रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट की वशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि पाली जिले के जेतपुर थाने में 2 मई 2025 को पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया कि 30 अप्रेल 2025 को वह एक परिचित की शादी होने के चलते बारात में गई थी। वहां कुछ देर रूकने के बाद अपनी सहेली के घर मिलने के लिए पैदल जा रही थी। इस दौरान एक गाड़ी आई। उसमें सवार 2 युवकों ने उसके चेहरे पर रूमाल रखा और उसे गाड़ी में डाल दिया। होश आया तो अर्द्ध नग्न हालत में थी
रिपोर्ट में बताया कि जब उसे होश आया तो वह अर्द्ध नग्न हालत में थी और उसके चेहरे और बॉडी पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट में एक आरोपी ने उससे रेप किया। उसके बाद उसे एक क्लिनिक ले गए। वहां उसे इंजेक्शन दिया और फिर दूसरी गाड़ी में डालकर उसके गांव के निकट छोड़कर चले गए और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए धमकाया। प्रदेश से बाहर रह रही मां को सारी घटना बताई
पीड़िता की मां प्रदेश से बाहर रहती है। उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। वे टिकट करवाकर गांव आए और फिर जेतपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पुलिस ने मामला दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेजा गया। मामले में 6 दिसम्बर 2025 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद पाली के पोस्को कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने 21 साल के अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ धर्मेश को नाबालिग का अपहरण और रेप का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।


