पिता की हत्या के जुर्म में पुत्र दोषी करार, सजा 29 मार्च को

लीगल रिपोर्टर |रांची पिता की हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त बेटा समल मुंडा(36) को अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही उसके सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के पश्चात सुनाई है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को जेल से अदालत में सशरीर पेश किया गया था। घटना का अंजाम 12 नवंबर 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी सुगी देवी ने बुंडू थाना में अपने बेटे के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता-पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन दोनों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। समल मुंडा ने अपने पिता बुदु मुंडा के साथ मारपीट की। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। प्राथमिकी हत्या मामले में दर्ज की गई थी। मामले में अभियुक्त की मां समेत पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने गवाहों के बयान के देखने के बाद हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाया है।

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