पुडा के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन के निर्देश पर वीरवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन ने बताया कि अमृतसर-अजनाला रोड स्थित पालम ग्रूव कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट के पास बन रही अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि गांव हेर में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी के खिलाफ पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले 3 सितंबर 2024 को भी इस कॉलोनी को तोड़ा गया था। लेकिन कॉलोनाइजर ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया था। इसी के साथ अमृतसर-अजनाला रोड पर गांव हर्षा छीना में बन रही अवैध कमर्शियल कॉलोनी का मामला भी सामने आया। कॉलोनाइजर ने प्लॉटों की रजिस्ट्रियों की प्रतियां दिखाईं। इसलिए वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने अब तक कुल 17 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है।