पूर्व पार्षद, महिला सहित 3 के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR:जमीन बेचने के नाम पर लिए 35 लााख रुपये, फर्जी पट्टा की जानकारी मिली तो नहीं लौटाई राशि

सरगुजा में जमीन बेचने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद, एक महिला सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। आरोपियों ने जमीन का सौदा कर एग्रीमेंट किया और 35 लाख रुपये ले लिए। रजिस्ट्री के लिए चौहद्दी बनाने के दौरान पता चला कि आरोपियों ने नजूल भूमि का फर्जी पट्टा का दस्तावेज बनाया है। मामले में FIR नहीं होने को लेकर दो दिनों पूर्व युवकों ने थाने के सामने प्रदर्शन भी किया था। जानकारी के मुताबिक, दर्रीपारा निवासी सब्जी के थोक व्यवसायी पिंटू गुप्ता ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सुभाषनगर निवासी पूर्व पार्षद दिलीप धर, अग्रसेन वार्ड निवासी अनुपमा अग्रवाल एवं राकेश अग्रवाल ने बनारस रोड सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नं. 28/7 रकबा 0.040 हेक्‍टेयर भूमि को दिखाकर बेचने का सौदा किया। 35 लाख रुपये लिया, नहीं की रजिस्ट्री
राकेश अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि की स्वामी अनुपमा अग्रवाल है जो राकेश अग्रवाल की भाभी है। आरोपियों ने अगस्त 2024 में अनुबंध पत्र तैयार कर कर 10 लाख रूपये का चेक ले लिया।आवेदक ने बताया कि एग्रीमेट के 10 दिन बाद ही तीनों ने बार-बार संपर्क कर रूपये की जरूरत बताते हुए 25 लाख रुपये मांगे। 10 अगस्त 24 को 25 लाख रूपये नगद उसने दिलीप धर को दिया। दिलीप धर ने 25 लाख का चेक दिया और एग्रीमेंट के पीछे अपने हाथ से लिखित पावती दी है। पिंटू गुप्ता ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए कई बार कहा तो वे टालते रहे। बाद में उन्होंने अक्टूबर 2024 में रजिस्ट्री का समय दिया। पिंटू गुप्ता ने उक्त जमीन की नाम कराई तो पता चला कि 10 डिसमिल बताई गई जमीन मात्र 8.6 डिसमिल है। ऋण पुस्तिका में कूटरचना पाई गई। रूपये वापस नहीं किए तो दर्ज कराई रिपोर्ट
पिंटू गुप्ता को जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ की जानकारी मिली तो उसने राशि वापस मांगी। आरोपियों ने 10 लाख रुपये वापस कर दिया। शेष राशि हेतु चेक दिया गया, जो बैंक में लगाने पर चेक बाउस हो गया। आरोपी अब पिंटू गुप्ता को धमकी दे रहे थे कि वे पैसे वापस नहीं करेंगे। पुलिस ने दर्ज की FIR
मामले को लेकर पिंटू गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुपमा अग्रवाल 43 वर्ष, राकेश अग्रवाल उम्र 45 वर्ष और दिलीप धर के खिलाफ धारा 3(5), 318(4) 338 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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