सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनर्स को वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर तक कराना जरूरी है। इसके बाद पेंशन रुक सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल मच्या ने बताया कि पेेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी अगूंली की छाप के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर विभाग की ओर से जारी मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठे मोबाइल पर फेस कैप्चर करके, अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय सम्पर्क कर पेंशन पीपीओ में जुडे मोबाईल नं पर ओटीपी प्राप्त कर एवं ई-मित्र प्लस मशीनों पर भी सत्यापन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से किसी भी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रजिस्टर्ड मोबाईल नंम्बर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता हैं।


