प्रमोशन तिथि बदलने के आदेश के विरुद्ध दायर एलपीए खारिज

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा प्रो मिथिलेश कुमार सिंह की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन के लिए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में दाखिल एलपीए को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी के एलपीए को मेंटेनेबल योग्य नहीं माना है। साथ ही डेट शिफ्टिंग को लेकर दिए गए निर्देश को अनुपालन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया को छह हफ्ते में पूरा करने का पिछले साल 31 जनवरी को आदेश दिया था। जेपीएससी ने प्रमोशन की डेट को शिफ्ट करने के बजाय डॉ. मिथिलेश समेत छह शिक्षकों के प्रमोशन को रद्द कर दिया। इधर फैसले का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अवमानना याचिका दाखिल थी। जिन शिक्षकों का आयोग ने प्रमोशन रद्द किया था, उसमें डॉ. मिथिलेश के अलावा डॉ. आशीष कुमार झा, डॉ. एके डेल्टा, डॉ. बुशरा राजा, आगथा सिल्विया खलखो, एन वेंकट अप्पा राव और डॉ. कहकशां परवीन शामिल हैं। इनमें से कहकशां परवीन की मौत हो चुकी है। एपीआई स्कोर को लेकर आयोग ने लिखा था पत्र छह विवि शिक्षकों का प्रमोशन रद्द करने के बाद जेपीएससी ने आरयू को लेटर भेजा था। इसमें कहा था कि एपीआई स्कोर के आधार पर प्रोमोशन दें। लेकिन आरयू ने उसका अनुपालन नहीं करते हुए जेपीएससी को दिग्भ्रमित किया। जबकि जेपीएससी ने डॉ. मिथिलेश को आरयू में एपीआई स्कोर जमा करने और उसकी एक प्रति साक्षात्कार के समय साथ लाने का निर्देश दिया था।

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