प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू:23 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

सत्र 2025-26 के लिए जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के लिए शुरू हो गए है। डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल ने बताया राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार स्कूलों को निम्‍न मापदण्‍ड पूरा करने होंगे। स्कूल भवन के मानकों का ध्यान रखना होगा। अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के लिए RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन से 23 जनवरी 2025 तक करा सकेगें। बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को आवेदन के 15 दिन के भीतर भेजना होगा। यदि मान्यता अमान्य किया जाता है तो 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि जिले के समस्त 7 विकासखंडों के अशासकीय स्कूलों के प्राचार्य या संचालक का बैठक सत्र प्रशिक्षण का आयोजन किया जा चुका है। जिन अशासकीय स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2025 तक समाप्त हो रही है, वे समस्त अशासकीय विद्यालय समय सीमा 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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