पंजाब सरकार ने बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों व निजी स्कूलों को पंजीकृत कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत जिले के सभी निजी स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग और प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। फार्म नंबर 1 भरकर करना होगा आवेदन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पंजाब में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ईसीसीई के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित ब्लाक के सीडीपीओ आफिस से संपर्क करके फार्म नंबर 1 प्राप्त किया जा सकता है। मापदंड पूरे नहीं करने वाले स्कूल होंगे बंद डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद ने कहा कि यदि पंजीकरण संबंधी कोई समस्या हो तो जिला कार्यक्रम अधिकारी या संबंधित सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के मुताबिक हर प्ले वे स्कूल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद जिले के सभी निजी स्कूलों/संस्थानों/प्ले वे स्कूलों की जांच की जाएगी और यदि कोई निजी स्कूल, संस्था या प्ले वे स्कूल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


