फाजिल्का जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में कई पाबंदियां लगा दी है। इन पाबंदियों के आदेश 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक, सरहदी इलाकों में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सब जेल के 500 मीटर एरिया में ड्रोन उड़ाने, सरहदी इलाके के 4 किलोमीटर एरिया में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने पर पाबंदी सहित कई पाबंदियों के आदेश जारी किए गए है। जिला मजिस्ट्रेट अमनप्रीत कौर ने बताया कि जिला फाजिल्का के बॉर्डर के नजदीक पड़ते गांव और बीओपी के नजदीक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आम जनता के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बीएसएफ, ठेकेदार और अधिकारियों को छूट
सरहदी क्षेत्र की सुरक्षा पुख्ता करने के मकसद के तहत आम लोगों के लिए जिला फाजिल्का में सरहदी क्षेत्र के साथ-साथ बीओपी के नजदीक आने जाने पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह आदेश फोर्स, बीएसएफ, पुलिस, ठेकेदार और वह मजदूर जो मिलिट्री एरिया में मजदूरी का काम करते हैं या समर्थ अधिकारी द्वारा परमिट पर काम करते हैं, उन पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि फाजिल्का की सब जेल के 500 वर्ग मीटर इलाके को नो ड्रोन जॉन ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच बना चुका है और कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर जेल में बंद खतरनाक कैदियों तक मोबाइल फोन या ड्रग हथियार और उन्हें भागने में मदद करने वाली सामग्री की सप्लाई कर सकता है। बॉर्डर इलाके में शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगे डीजे जिससे जिले अंदर अमन और कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए यह पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगते 4 किलोमीटर के इलाके में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और उसका इस्तेमाल करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा फाजिल्का में चल रहे मैरिज पैलसों में हथियार लेकर जाने और फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।बॉर्डर नजदीक पड़ते गांवो में शाम 5:00 बजे के बाद डीजे, म्यूजिक सिस्टम, पटाखे चलाने और लेजर लाइट का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई है। ये आदेश 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे।


